छत्तीसगढ़

शादी का प्रलोभन देकर 3 साल से कर रहा था दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा

भानुप्रतापपुर/कांकेर. दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी 2017 से अक्टूबर 2020 तक नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उनसे दुष्कर्म कर रहा था. इसकी रिपोर्ट भानुप्रतापपुर थाने में दर्ज की गई थी. इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था.

शुक्रवार को भानुप्रतापपुर अपर सत्र न्यायाधीश जीके नीलम ने आरोप सिद्ध पाते हुए भानुप्रतापपुर के शंकर नगर निवासी छत्रपाल कल्लो उम्र 26 वर्ष को 10 हजार अर्थदंड के साथ 10 साल की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है.

Tilesh Kumar Sen

संपादक, छत्तीसगढ़ लाइव 24

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