कवर्धा

गुड़ उद्योग संचालकों को इन नियमों का पालन करना हुआ जरूरी

गुड़ उद्योग के संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जानकारी प्रेसित

कवर्धा, 12 जून 2024। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा गुड़ उद्योग के संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जानकारी प्रेसित की है। विगत दिनों कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई एवं जिले के गुड़ उद्योग इकाईयों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमों व दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही उन्हे पर्यावरण अनापत्ति की ऑनलाईन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। जिले में वृहद मात्रा में गुड़ उद्योग संचालित है, उक्त इकाईयों के संचालन में होने वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं शासन के नियमों के पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर श्री महोबे द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री डीएल पुसाम ने बताया कि गुड़ उद्योग स्थापना के पूर्व आवश्यक प्रक्रिया जैसे भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए डायवर्सन, स्थानीय निकाय का अनापत्ति, औद्योगिक विद्युत कनेक्शन तथा इकाई स्थापना उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से उत्पादन प्रमाण पत्र, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र, इकाई स्थल पर चिमनी का निर्धारित मापदंड अनुसार निर्माण किया जाना, इकाई स्थल पर बाल श्रमिक कार्यरत नही होने संबंधी सूचना पटल, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय तथा श्रम नियमों का पालन व फैक्ट्री लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बाहर से आए श्रमिकों का पुलिस सत्यापन तथा एफएसएसएआई लायसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
श्री पुसाम ने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार आगामी सीजन में गुड़ उद्योग प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्त आवश्यक नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क कर आवश्यक अनापत्ति, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है किसी प्रकार की समस्या होने पर एकल खिड़की प्रणाली अंतर्गत कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कबीरधाम से कार्यालयीन समय में संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने समय-सीमा की बैठक में पूर्व में किए गए गुड़ उद्योग संचालकों की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी, गुड़ उद्योग पर नियमानुसार पंजीयन एवं पर्यावरण अनुमति संबंधी कार्यवाही की जानकारी ली थी। उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय में पंजीयन के लिए सुविधा देने के निर्देश दिए थे।

Tilesh Kumar Sen

संपादक, छत्तीसगढ़ लाइव 24

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