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बिलासपुर:PDS का चावल खरीदने वाले दुकानदार के खिलाफ FIR, बेचने वाले कार्डधारकों का निरस्त होगा कार्ड

बिलासपुर।17 अगस्त 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एस डी एम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विवेक राईस ट्रेडिंग,संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर हुई कार्रवाई…..

खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवेक राईस ट्रेडिंग निरीक्षण किया गया। जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पी डी एस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त हुआ है।दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे उनका और दुकानदार का बयान भी लिया गया।

आवश्यक वस्तु अधिनियम तहत कार्रवाई की गई

दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा।उक्त कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर श्री अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर श्रीम जजती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी श्री राजीव लोचन तिवारी ,श्री अजय मौर्य,खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप उपस्थित थे।

Tilesh Kumar Sen

संपादक, छत्तीसगढ़ लाइव 24

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