स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट से नोटिस, इस मामले को लेकर 11 अप्रैल तक मांगा जवाब

बिलासपुरः High court sent notice to Health Minister TS Singhdev अंबिकापुर के शिवसागर तालाब को पाटकर बेचने के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने 11 अप्रैल तक जवाब मांगा है। जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाना तनु नीर समिति की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर तलाब पाटकर जमीन बेचने के आरोप में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
यह तालाब अम्बिकापुर शहर के बीच स्थित है, जिसे सार्वजनिक शिव सागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यह 52.06 एकड़ रकबे में फैला हुआ है। तरू नीर समिति ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में 20 मार्च को याचिका दायर की थी कि इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। इतना ही 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है।
इसी याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी के बेंच ने इस लेकर टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है।